पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में रावलपिंडी स्पेशल कोर्ट ने 14 साल की कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने दंपत्ति पर 1.573 अरब रुपये का जुर्माना लगाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल के लिए अयोग्य घोषित किया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में स्पेशल कोर्ट ने 14-14 साल कैद की सजा सुनाई, और इमरान खान को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर अयोग्य घोषित किया है।
14 साल जेल की सजा, 78-78 करोड़ का जुर्माना भी लगा
विशेष अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 78.70 करोड़ रुपये का जुर्माना और उन दोनों पर समूहिक रूप से 158.30 अरब रुपये का भी दंड लगाया है। इसके साथ ही, तोशाखाना मामले में स्पेशल को फैसला आने वाले आम चुनाव से ठीक आठ दिन पहले होगा।
मुझे खेद है, लेकिन मेरे ज्ञान की तारीख जनवरी 2022 तक है, और मेरे पास इस स्थिति के बारे में कोई नई जानकारी नहीं है। कृपया स्थानीय समाचार या अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। इमरान खान को न्यायाधीश ने बयान जमा करने के लिए निर्देश दिया और सुनिश्चित किया कि समय बर्बाद नहीं होना चाहिए।
इमरान खान ने न्यायाधीश से पूछा सवाल
इमरान खान ने न्यायाधीश से इस प्रश्न पर सवाल किया कि उन्हें इतनी जमानत क्यों है, और उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ में जल्दबाजी में सजा सुनाई गई थी। पीटीआई संस्थापक ने बताया कि उनके वकील अभी तक नहीं आए हैं और उन्हें दिखाने के बाद बयान सौंपा जाएगा। इसके बाद इमरान खान ने अदालत कक्ष से बाहर चले गए।
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