चंडीगढ़ : सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले पर आज सुनवाई हुई। तीन जजों की अगुवाई में, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रिजाइडिंग ऑफिस के वीडियो को देखा और वोटों को रद्द करने की घटना को सुना। सीजेआई ने मामले को लोकतंत्र की हत्या के रूप में नकारात्मकता के साथ चर्चा की और इसे मजाक करने की निंदा की।मुझे खेद है, लेकिन मैं वीडियो को देखने या पेश करने की क्षमता नहीं रखता हूँ। हालांकि, आपको चुनाव और नोटिस के बारे में कुछ पूर्वाधिकारिक जानकारी मिल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को चुनौती देने वाले कुलदीप कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। पूरा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास शाम 5 बजे तक सभी दस्तावेज और सभी वीडियो प्रूफ के साथ रखा जाएगा।
सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेयर चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के पूरे रिकॉर्ड को हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त कर लिया जाए, साथ ही मतपत्र और वीडियोग्राफी को भी संरक्षित रखा जाए। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें रिकॉर्ड सौंपने के लिए कहा गया है।
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