मनोज मंजिल, जो भोजपुर जिले के अगिआंव विधानसभा के सुरक्षित सीट से भाकपा माले के विधायक हैं, उन्हें उम्र कैद की सज़ा और 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उनके साथ 23 अन्य आरोपियों को भी यही सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद पुलिस ने मनोज मंजिल को हिरासत में ले लिया है।
बिहार में फ्लोर टेस्ट के बाद INDIA गठबंधन को एक और झटका लगा है। कारण, हत्या के मामले में आरोपी रहे सीपीआ मनोज मंजिल को 20 साल की सजा सुनाई गई है। विधायक मनोज मंजिल 2015 में हुए जेपी सिंह हत्याकांड में आरोपी में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसके साथ ही अब मनोज मंजिल की विधायकी भी जा सकती है।
मनोज मंजिल भोजपुर जिले के अगिआंव विधानसभा के सुरक्षित सीट से भाकपा माले के विधायक हैं। उन्हें अपराधिक मामलों में शामिल किया गया है, जिसमें उम्र कैद की सज़ा और जुर्माने की सजा शामिल है। उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
करीब 9 साल पहले अजीमाबाद थाना के बड़गांव में जेपी सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस ने विधायक समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। वर्ष 2022 में मंजिल को कोर्ट से जमानत मिली थी।
मंजिल ने 2020 में अगिआंव सीट से सीपीआई माले के टिकट से चुनाव लड़ा था और उन्हें जीत दर्ज की थी।
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