Shri Krishna Janmbhoomi Case Update News श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण के वाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के योग्य माने हैं। श्रीकृष्णभूमि संघर्ष न्यास सनातनी मुस्लिम मोर्चा का एक समझौता पत्र जब पहुंचा तो इसे एक अच्छी पहल के तौर पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय समिति देख रही है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह कमेटी का कहना था कि वाद को खारिज कर दिया जाए।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम समाज में एक मोर्चा ऐसा भी है जो इस मामले को न्यायालय से बाहर ही निपटाने के पक्ष में है। श्रीकृष्णभूमि संघर्ष न्यास सनातनी मुस्लिम मोर्चा से जुड़े ऐसे लोगों ने मंगलवार को इस विवाद में न्यायालय में पक्षकार श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष को श्रीकृष्ण जन्मस्थान के गेट नंबर एक पर समझौता-पत्र सौंपकर विवाद को खत्म करने की पहल की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में मस्जिद पक्ष की अर्जियों को खारिज कर न्यायालय में दाखिल सभी 18 वादों को सुनवाई योग्य माना है। अब हाई कोर्ट में 12 अगस्त को वाद बिंदु तय करने पर सुनवाई होगी।
इधर, मंगलवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास सनातनी मुस्लिम मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रूबी खान, आसिफ खान ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान गेट नंबर एक पर हिंदू समाज के एक पक्ष दिनेश शर्मा को समझौता-पत्र सौंपा है। रूबी खान ने बताया, भारत में सभी धर्म के लोग भाईचारे से रहते हैं। न्यायालय ने सभी मुकदमों को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब यह विवाद न्यायालय से नहीं बल्कि भाईचारे से निपटना चाहिए। इसके लिए समझौता-पत्र सौंपा गया है।
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