एक दिन पहले जी डी गोयनका स्कूल की बस में आग लगने के बाद जिला प्रशासन जाग गया है |हालाँकि इस मामले में सभी बच्चे सुरक्षित निकल लिए गए | इस मामले को कलेक्टर रुचिका चौहान ने संज्ञान में लिया है |उन्होंने आदेश में कहा है की स्कूली बच्चों की जान माल की रक्षा तथा उक्त घटनाओं की पुनरावृति न हो इसको लेकर स्कूली वाहनों की जाँच कराने के निर्देश दिए गए है |
स्कूली वाहनों की जाँच के लिए 5 सदस्यीय संयुक्त जाँच दल घटित किया है |साथ ही वाहनों की नियमति जाँच कराने के आदेश दिए है |जाँच दल में आरटीओ ,उप पुलिस अधीक्षक ,क्षेत्रिय अधिकारी मप्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड , जिला आपूर्ति नियंत्रक व संभागीय परिवाहन सुरक्षा जाँच दल को शामिल किया गया है |
कलेक्टर ने कहा है की नियम विरुद्ध तरीके से संचलित होने वाले वाहनों के विरुद्ध कारवाई की जाए | साथ ही जो भी कारवाही की जाये |साथ ही जो भी कारवाही होगी ,इसकी जानकारी एक माह के अंदर प्रस्तुत करें |आरटीओ विक्रमजीत कंग का कहना है की सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली वाहानो को लेकर जो गाइड लाइन जारी की गई थी | उसका स्कूलों के खिलाफ कारवाई होगी|
कारवाही से पहले स्कूल संचालकों की बुलाई बैठक
स्कूल बस, ऑटो ,वैन , सहित अन्य स्कूली वाहनों की जाँच करने से फेले आरटीओ ने मंगलवार को सभी निजी स्कूल संचालकों को वाहनों की कमियों को दूर करने का अल्टिमेटम दियुआ जायेगा | ग्वालियर में सीबीएसई के 94 स्कूल है , जवकि एमपी बोर्ड के 20 स्कूल है | इनमे स्कूल वाहन बस, ऑटो , वैन से हर दिन 60 हजार बच्चे स्कूल पहुँचते है आरटीओ कार्यालय में 800 स्कूल बस रजिस्टर्ड है |
स्कूली वाहनों में इन् नियमो का पालन करना होगा
.1 स्कूली बच्चों के वाहान एलपीजी \ सीएनजी एंव पेट्रोल दोनों प्रकार के ईधन से संचलित करने पर बैन है |
.2 स्कूली वाहन व्यावसायिक श्रेणी में पास होना चाहिए|
.3 टेक्सी व मेक्सी कैब वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराना ना हो |
.4 वाहन चालक के पास बैध बीमा , फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदुषण जाँच प्रमाण पत्र होना चाहिए |
.5 स्कूल बसों में 40 किमी प्रतिघंटा की गति निंयत्रण करने वाला गति निंत्रण लगा होना चाहिए |
.6 ट्रैकिंग डिवाइस ,सी. सी .टीवी केमरे पेनिक बटन लगे होब्ने चाहिए |
.7 वाहन में प्राथमिक उपचार पेटी व अग्निशमन यंत्र होना चाहिए|
.8 स्कूल बस में इमरजेंसी विंडो पूरी तरह से फ्री होना चाहिए ,यानी उस पर सीट लगी नहीं होनी चाहिए |
.9 स्कूल बस का रंग पीला होना जरुरी है जिसमे फायर बिग्रेड , पुलिस हेल्पलाइन नंबर अंकित होना चाहिए |
.10 स्कूली बच्चों के वाहान एलपीजी \ सीएनजी एंव पेट्रोल दोनों प्रकार के ईधन से संचलित करने पर बैन है |
.11 स्कूली वाहन व्यावसायिक श्रेणी में पास होना चाहिए|
.12 टेक्सी व मेक्सी कैब वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराना ना हो |
.13 वाहन चालक के पास बैध बीमा , फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदुषण जाँच प्रमाण पत्र होना चाहिए |
.14 स्कूल बसों में 40 किमी प्रतिघंटा की गति निंयत्रण करने वाला गति निंत्रण लगा होना चाहिए |
.15 ट्रैकिंग डिवाइस ,सी. सी .टीवी केमरे पेनिक बटन लगे होब्ने चाहिए |
.16 वाहन में प्राथमिक उपचार पेटी व अग्निशमन यंत्र होना चाहिए|
.17 स्कूल बस में इमरजेंसी विंडो पूरी तरह से फ्री होना चाहिए ,यानी उस पर सीट लगी नहीं होनी चाहिए |
.18 स्कूल बस का रंग पीला होना जरुरी है जिसमे फायर बिग्रेड , पुलिस हेल्पलाइन नंबर अंकित होना चाहिए |
ग्वालियर जिला ब्यूरो चीफ
राजकुमार शर्मा
Discover more from The Bharat 24 News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.