दतिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी की न्यायालय ने ग्राम परासरी में सरिया से मारपीट करने वाले पीड़ित के भाई व भतीजे को दोषी पाते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर ने बताया कि ग्राम परासरी निवासी जयेन्द्र कमरिया 2 मार्च 2022 को दोपहर दो बजे अपने खेत में पानी दे रहे था। तभी उसका भाई अतर सिंह व भतीजा बृजेंद्र आया और बोला कि पहले मुझे खेत में पानी दे लेने दो। जयेन्द्र सिंह ने कहा, मैं पहले से ही पानी दे रहा हूं, मुझे दे लेने दो फिर दे देना।
इसी बात पर नाराज होकर अतर सिंह और बृजेंद्र ने जयेन्द्र सिंह के साथ गाली गलौज। फिर सरिया व लात घूसों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी जयेन्द्र सिंह ने उनाव थाने में की। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शनिवार को न्यायालय ने अतर सिंह और ब्रजेंद्र को तीन-तीन साल की सजा व दो दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।
दतिया जिला रिपोर्टेर
विकाश मौर्य
93453562638
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